भील एकता मिशन की लीगल सेल जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा

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विधायक कमलेश्वर डोडियार की पहल पर प्रत्येक जिले में भील एकता मिशन लीगल सेल

सैलाना। जयस भील एकता मिशन ने सामाजिक आंदोलन के साथ अब कानूनी सहायता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रत्येक जिले में ‘भील एकता मिशन लीगल सेल’ गठित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एवं सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।
बैठक में बताया गया कि लीगल सेल के माध्यम से अधिवक्ताओं का एक समर्पित समूह गरीब, जरूरतमंद एवं प्रताड़ित लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा।

संगठन का उद्देश्य अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध कानूनी रूप से प्रभावी लड़ाई लड़ना और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना है।
रतलाम जिले में आठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति
लीगल सेल को सशक्त बनाने के लिए रतलाम जिला इकाई में आठ अधिवक्ताओं को विधि अधिकारी सह सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनमें दिनेश गरवाल, बापूसिंह निनामा, कनेश निनामा, दशरथ वसुनिया, दीपिका भाभर, निर्मला डामर, बालाराम भाभर एवं राजू भूरिया शामिल हैं।

यह टीम रतलाम जिला न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालयों में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी।
अधिवक्ताओं को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
विधायक कमलेश्वर डोडियार ने बताया कि लीगल सेल से जुड़े अधिवक्ताओं को समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे पीड़ितों को अधिक प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान कर सकें। उन्होंने कहा कि लीगल सेल के सदस्य न्यायालयों में पैरवी करने के साथ-साथ कानूनी जागरूकता अभियान भी चलाएंगे।
इन मामलों में मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता
गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी परामर्श और सहायता।
एफआईआर, बेल बॉन्ड एवं कानूनी नोटिस तैयार कराने में सहयोग।
मानवाधिकार उल्लंघन एवं बंधुआ मजदूरी जैसे मामलों में जनहित याचिका (PIL) दायर करना।
कानूनी जागरूकता शिविर एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देना।
कस्टोडियल टॉर्चर, अवैध हिरासत एवं अन्य गंभीर मामलों में कानूनी हस्तक्षेप।
पारिवारिक विवादों का मध्यस्थता के माध्यम से समाधान तथा पीड़ितों को सरकारी सहायता एवं मुआवजा दिलाने में सहयोग।
तीन मामलों में दिलाई राहत
संगठन के अनुसार लीगल टीम ने हाल ही में रतलाम जिले के तीन मामलों में पीड़ित परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई। इनमें रामपुरिया भीलान में शंभूसिंह गरवाल एवं उनकी पत्नी के साथ मारपीट, रायसिंह हटीला की कृषि भूमि पर अतिक्रमण तथा पलसोड़ी निवेश क्षेत्र में जीवन भाभर सहित ग्रामीणों से जुड़े मामलों में प्रभावी पैरवी कर राहत दिलाई गई।
संगठन ने कहा कि आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने तथा जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

News Mp 24
Author: News Mp 24